क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना इस उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति की गई है कि क्षेत्रान्तर्गत मेरठ एंव सहारनपुर मण्डलों में अवस्थित अशासकीय सहायता महाविद्यालयों के विभिन्न कार्यों का निष्पादन सहजता एंव सरलता से हो सके। कतिपय अनेकानेक ऐसे कार्य जिनके लिए महाविद्यालयों को मुख्यालय (उच्च शिक्षा निदेशालय. उ0प्र0इलाहाबाद) न जाकर उनके निष्पादन की पहुॅच क्षेत्रीय कार्यालय में सीमित कर दी गई है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय शासन/निदेाशालय से प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत अनवरत अपने लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इस कार्यालय से निस्तारित होने वाले कार्याें की प्रकृति यह है कि इस कार्यालय स्तर पर जनपद- मेरठ.गाजियाबाद. गौतमबुद्वनगर. बुलंदशहर. बागपत. मुजफ्फनगर एवं सहारनपुर (कुल 07 जनपदों एवं दो मण्डलों) में अवस्थित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के विभिन्न कार्य शासन/ निदेशालय से प्राप्त शक्ति एवं समय-समय पर प्रदत्त/ निर्गत निर्देशों के अनुसार किये जाते है। यथा-तृतीय श्रेणी एवं च0श्रे0कर्मचारियों के वेतन निर्धारण. सामान्य भविष्य निधि से (जी0पी0एफ0) से अग्रिम अस्थाई/स्थाई/अंतिम निष्कासन और महाविद्यालय स्तर पर किये गये चयनों का अनुमोदन। समस्त शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों की अनुज्ञा निर्गत करना तथ प्राचार्यों/ शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन निदेशालय और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग. इलाहाबाद को प्रेरित करना। जनपद मेरठ के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों (12 माविद्यालयों में) कार्यरत शिक्षको/ शिक्षण्ेत्त्र कर्मचारियों का मासिक वेतन पारित करना तथा उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत एवं नियमानुसार 6 मास पूर्व उनके पेंशन/ जी0पी0एफ0 निर्गमन हेतु महा0 स्तर पर संस्तुत पत्राजातों के परीक्षणोपरांत अग्रसारित कर निदेशायल को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजना। शासन/ निदेशालय स्तर प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में कथित शिकायत. अनियमत्त एवं प्रबंध समिति विवादों की जांच कर आख्या/ संस्तृति से शासन/ निदेशालय को सूचित करना और प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति भेजना। उच्च शिक्षा में निरंतर विकास एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए शासन/ निदेशालय स्तर से समय-समय पर मांगे जानी वाली विविघ प्रकार की सूचनाओं/ आकड़ों को एकत्रित एवं संकलित कर समय से शासन और विभाग को उपलब्ध कराना। उक्त के अतिरिक्त शासन एवं विभागयी स्तर पर अन्य निर्देश जिनका लोकहित से सम्बन्ध है. उन पर तत्काल तद्ानुसार अद्योहस्ताक्षरी से कार्यवाही करना। |